माँ अम्बादेवी शक्तिपीठ मे 7 दिसम्बर 2015 कों अज्ञात लोगों माता के गहनों की चोरी का झूठा षडयंत्र रचा था इसलिए माँ अम्बादेवी के मन्दिर पर सरकारी ट्रस्ट बनाने के लिए तथा आभूषण चोरो कों सजा दिलाने के लिए मेरे द्वारा की गई सी एम हेल्पलाइन एवं थाना कार्यालय मे शिकायतों के प्रमाणिक दस्तावेज , वही सुचना के अधिकार के तहत प्रमाणित दस्तावेज जो थाना कार्यालय से प्राप्त हुए
आठनेर थाना कार्यालय सत्यापित आवेदक प्रतिलिपि
अम्बा चोरी मामले का खुलासा होने बाद थाना प्रभारी ने लिखा सरकारी ट्रस्ट बनाने का आवेदक SDM साहब कोंजिसमे अम्बादेवी मन्दिर पर सरकारी ट्रस्ट बनाने की मांग की
कार्यालय आठनेर थाने से सूचना कें अधिकार द्वारा चोरी प्रकरण का खुलासा
अम्बा माई चोरी प्रकरण को बन्द कर न्यायालय कें सामने खुद पैसो कें दबाव थाना प्रभारी ने प्रस्तुत किया
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र
कार्यालय का नाम :- लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला दंडाधिकारी कलेक्टर जिला बैतूल मध्यप्रदेश ।
चाही गई जानकारी का विवरण
1.बैतूल जिले के धार्मिक स्थलों मे प्रसिध्द अम्बा माई मंदिर धारूल मॆ वर्ष 2015 से आज दिनांक तक मंदिर मॆ हो रही विवादित घटनाओं , दान राशि के दुरुपयोग की शिकायतों , मंदिर के प्राचीन नियमों के उल्लंघन की जनहित याचिकाओं , प्राचीन आभूषणों के गबन आदि समस्त समस्याओं के सम्बन्ध मॆ जिला कलेक्टर को प्राप्त शिकायतकर्ताओ / फरियादियों तथा आरोपित व्यक्तियों के नाम व पते तथा उनकी शिकायतों पर दोषियों / संदिग्धों / आरोपित व्यक्तियों के विरुध्द जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाई की सम्पूर्ण जानकारी एवं सभी जनहित याचिकाओं / आवेदनों / शिकायतों की सत्यापित प्रतियां ।
2. अम्बा माई मंदिर धारूल की देखरेख एवं संरक्षण की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर / मध्यप्रदेश शासन या जनपद पंचायत के अधीनस्थ देने के सम्बन्ध मॆ वर्ष 2015 से आज दिनांक तक आये समस्त आवेदनो / ज्ञापनों / जनहित याचिकाओं पर जिला कलेक्टर द्वारा की गई समस्त वैधानिक जाँच पड़ताल की जानकारी व न्यायालय या मध्यप्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई अंतिम जाँच पड़ताल की रिपोर्ट समस्त सत्यापित प्रतिवेदनो की छायाप्रतिया ।
3. विख्यात अम्बा माई मंदिर धारूल की देखरेख आज दिनांक तक जनपद पंचायत आठनेर या कलेक्टर के अधीनस्थ ना सौपने का प्रमुख कारण जिसमे संविधान या कानून की धाराओं का ऊल्लेख रहे ।
4. अम्बा मंदिर धारूल मॆ सरकारी ट्रस्ट बनाने हेतु म.प्र.शासन के ही थाना प्रभारी द्वारा तहसीलदार व एस डी एम महोदय को आवेदक लिखा है जिस पर हुई पूर्ण जाँच पड़ताल की जानकारी व जाँच रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां ।
5. अम्बा माई की प्राइवेट समिति मध्यप्रदेश
शासन से पंजीकृत होने से जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश का पालन नही कर सकती और मंदिर का हिसाब किताब भी उनके समक्ष प्रस्तुत नही कर सकती इन बात को ध्यान मॆ रखते हुये जिला दंडाधिकारी का व्यक्तिगत बयान की छायाप्रति ।
6. शिवसेना संगठन मध्यप्रदेश के शिव सैनिकों द्वारा दिनांक 15/03/2016 अम्बा मंदिर के सम्बन्ध मॆ दिये ज्ञापन की छायाप्रति व शिव सैनिकों ककी माँग पर लिये गये जिला कलेक्टर के फैसले की जानकारी की सत्यापित प्रतियां ।
07. अम्बा मंदिर धारूल मॆ निरंतर विवादित घटनाओं को देखते हुये जिला कलेक्टर द्वारा जनहित ,समाज हित , राष्ट्रहित , संस्कृति व कला हित मॆ लिये गये निर्देश /आदेश व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जानकारी की सत्यापीत प्रतियां ।
08 धर्म प्रचार प्रसार मंच व रविन्द्र मानकर द्वारा अम्बा मंदिर की देखरेख व संरक्षण के सम्बन्ध मॆ दिये आवेदन / ज्ञापनों पर की गई समस्त वैधानिक कार्यवाई , जाँच पड़ताल की सत्यापित प्रतियां ।
नोट :- आवेदक राष्ट्रीय स्तर के धर्म रक्षा मंच का प्रमुख है व उसे यह जानकारी धार्मिक भावनाओ को आहत पहुँचाने व धर्म के नाम पर लूट मचा कर धर्म हानि कर रहे लोगो पर कानूनी कार्यवाही करने के लिये चाहिये इसलिये आवेदक को सत्यापित प्रतियां प्रधान की जाये । सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी यदि कार्यालय मे नही है या सम्बन्धित नही है ऐसी स्थिति मे उस 6(3) के तहत आवेदन को उक्त जानकारी सम्बन्धित विभाग को पत्र अंतरित कर आवेदक को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है ।
उक्त जानकारी आवेदक को समयावधि मे जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करे । आवेदन द्वारा निवेदन किया गया है उसे समस्त जानकारी जनहित हेतु निःशुल्क प्रदान की जाये व आवश्यक होने पर आवेदक के दूरभाष नंबर पर भी सम्पर्क किया जावे ।